अपराध में संलिप्त होना पाए जाने से आरक्षक हेमंत नायक को किया गया, सेवा से बर्खास्त
बलौदाबाजार-भाटापारा । 3 जुलाई 2024 को प्राप्त शिकायत आवेदन जांच पर पाया गया कि जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में पदस्थ आरक्षक हेमंत नायक द्वारा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में पदस्थापना अवधि के दौरान अकाउंट फ्रीज-डीफ्रीज करने के एवज में विभिन्न आवेदकों से पैसे लिया गया है। साथ ही हेमंत नायक के विरुद्ध इसी प्रकार से अवैध वसूली करने की भी शिकायतें प्राप्त हुई थी। शिकायत जांच प्रमाणित होने पर पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए आरक्षक हेमंत नायक के विरुद्ध अविलंब अपराध दर्ज करने हेतु थाना प्रभारी सिटी कोतवाली को निर्देशित किया गया। कि आवेदन जांच पर से थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्र. 670/2025 धारा 166,419,409,384 भादवि एवं 66ष्ट,66ष्ठ आईटी एक्ट का प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
शिकायत जांच पर यह भी पाया गया कि आरक्षक द्वारा फर्जी आईडी बनाते हुए उक्त धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया गया है। प्रकरण में थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी आरक्षक हेमंत नायक को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में पदस्थापना के दौरान उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार किया गया। प्रकरण में आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में अग्रिम जांच विवेचना कार्यवाही जारी है। आरक्षक हेमंत नायक जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के उक्त अपराध में संलिप्त होना पाए जाने पर उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
आरोपी- हेमंत नायक आरक्षक जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़

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