योजना का लाभ दिलाने के बहाने प्रेम जाल में फंसाया
कोरबा । योजना की जानकारी देने के बहाने युवती का नंबर लेकर उसे प्रेम के झूठे जाल में फंसा कर बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया गया है।न्यायालय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक वर्ष 2020 में पीडि़ता अपनी छोटी बहन का मेधावी छात्रवृत्ति फार्म भरने के लिए श्रम विभाग कोरबा कार्यालय गई थी, जहाँ उसकी मुलाकात अभियुक्त उमेश चिकनजुरी (प्लेसमेंट कर्मी) से हुई। उपरोक्त छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी देने के लिए अभियुक्त ने पीडि़ता का मोबाईल नंबर मांगा और अपना मोबाईल नंबर पीडि़ता को दिया । उसके बाद दोनों के मध्य मोबाईल के माध्यम से बातचीत होती थी। अभियुक्त ने पीडि़ता से एक दिन कहा कि वह उसे पसंद करता है, जिस पर पीडि़ता ने कहा कि ये सब फालतू की बातें हैं, तो आरोपी ने कहा कि वह उससे शादी करेगा, उसका जीवन भर साथ देगा, उस पर यकीन करे, सब लड़के एक जैसे नहीं होते है। पीडि़ता के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगा कि गरीब इंसान का हाथ कोई नहीं थामता, अगर वह अमीर लड़का होता तो उसे लड़कियों की कोई कमी नहीं होती, वह उसके के बिना नहीं जी पायेगा। ऐसी बातें करके उसने पीडि़ता का विश्वास जीतने की कोशिश किया। 03 जून 2022 को आरोपी ने पीडि़ता को अपने रूम में बुलाकर उसके साथ, उसके मना किये जाने के बाद भी शादी का विश्वास दिलाते हुए शारीरिक संबंध बनाया और उसके बाद भी शादी का विश्वास दिलाते हुए अनेकों बार शारीरिक संबंध बनाया। जब उसे शादी करने के लिये बोलती, तब वह कोई न कोई बहाना बनाकर उसे लगातार टालता रहा। अक्टुबर 2023 में पीडि़ता के साथ शारीरिक सबंध बनाया और उसके बाद वह पीडि़ता को धीरे-धीरे इग्नोर करना शुरू कर दिया। बार-बार अभियुक्त के पास शादी हेतु विनती करती, पर वह लगातार कोई न कोई बहाना बनाकर टालता रहा।15 अप्रैल 2024 को जब पीडि़ता, अभियुक्त की हरकतों से परेशान होकर अपनी बहन को लेकर उससे बात करने गयी, तो अभियुक्त उसे गंदी गंदी गाली-गलौच करते हुये मारपीट करने लगा, जिस पर पीडि़ता की बहन के द्वारा बीच-बचाव करने के दौरान उसके भी सिर में चोंट आई। अभियुक्त, पीडि़ता से कहता था कि यदि वह उसके विरूद्ध रिपोर्ट करेगी तो, वह तीनों बहनों को जान से खत्म कर देगा, जिसके कारण काफी डर गई।

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