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संपत्ति विवाद में दादा की जलाकर हत्या: कबीरधाम पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाई गुत्थी


कबीरधाम । संपत्ति के लालच में एक पोते ने अपने ही दादा को सोते समय आग के हवाले कर दिया, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इस दिल दहला देने वाली वारदात का कबीरधाम पुलिस ने 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर दिया है। यह घटना 3-4 जून 2025 की दरम्यानी रात सिंघनपुरी जंगल थाना क्षेत्र के ग्राम बामी में हुई, जिसने पूरे समाज को स्तब्ध कर दिया।

क्या है पूरा मामला?

मृतक झड़ी राम साहू (65 वर्ष) को देर रात करीब 1:30 बजे बिस्तर पर सोते समय आग लगा दी गई। आग की लपटों से घिरे झड़ी राम किसी तरह घर के भीतर अपनी पत्नी तक पहुंचे और मदद मांगी। परिजनों और ग्रामीणों की मदद से उन्हें तुरंत बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी।

घटनास्थल पर मौजूद पुलिस और एफएसएल (फोरेंसिक साइंस लैब) टीम ने गहन जांच की। जली हुई अवस्था और घटनास्थल पर पेट्रोल जैसी गंध से यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। एफएसएल टीम ने 'एंटीमार्टम बर्निंग की पुष्टि की, जिसका अर्थ है कि आग लगाए जाने के समय मृतक जीवित थे।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

कबीरधाम पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह (ढ्ढक्कस्) ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एक विशेष जांच टीम का गठन किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल और श्री पंकज पटेल के मार्गदर्शन में, लोहारा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री प्रतीक चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण तथा साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक मनीष मिश्रा और सिंघनपुरी थाना प्रभारी उप निरीक्षक रोशन बघेल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तेजी से जांच शुरू की।

तकनीकी साक्ष्यों और मृतक के परिवार के सदस्यों से पूछताछ के बाद पुलिस को मृतक के पोते दीपक साहू (पिता इटवारी साहू) पर संदेह हुआ। दीपक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

संपत्ति विवाद बना हत्या की वजह

आरोपी दीपक ने बताया कि वह इस बात से नाराज था कि उसके दादा ने अपनी जमीन का हिस्सा उसके पिता को न देकर अन्य बेटों को दे दिया था। उसे डर था कि भविष्य में उसे संपत्ति में कुछ भी नहीं मिलेगा, इसी क्रोध और लालच में उसने अपने दादा पर पेट्रोल डालकर उन्हें आग लगा दी।

पुलिस ने आरोपी दीपक साहू को हत्या के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (क्चहृस्) की धारा 103(1) और 111 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। इस कार्रवाई में साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक मनीष मिश्रा, एएसआई संजीव तिवारी, हेड कांस्टेबल चुम्मन साहू, अभिनव तिवारी और कांस्टेबल मनीष सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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